सोनभद्र, अप्रैल 22 -- सोनभद्र। अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल ने बताया कि आगामी पर्व-त्योहारों, परीक्षाओं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 22 अप्रैल से 21 जून तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक एवं अफवाह फैलाने वाली सूचनाओं के प्रसार पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर/साउंड सिस्टम के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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