2017 के उग्रवादी मामले में मृत्युंजय भुइयां पर आरोप गठित
रांची, जून 25 -- रांची, संवाददाता। नौ साल पुराने उग्रवादी मामले में एनआईए की विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत में आरोपी मृत्युंजय भुइयां उर्फ मिथुन उर्फ फ्रेश भुइयां उर्फ अवधेश के खिलाफ आरोप गठित कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ एनआईए आरसी-03/2021 मामले में देश विरोधी गतिविधियों, उग्रवादी संगठनों को सहयोग देने और आर्म्स एक्ट की सुसंगत व गंभीर धाराओं के तहत आरोप गठित किया गया। अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद मामले में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों की गवाही कराने के लिए 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। आरोपी पर प्रतिबंधित संगठन के लिए फंड जुटाने, लेवी की राशि सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने और उग्रवादियों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने का आरोप है।
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