मुजफ्फरपुर, जुलाई 29 -- मुजफ्फ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। महिला बचत अभिकर्ता से 20 हजार रुपये घूस लेते निगरानी के हत्थे चढ़े सीतामढ़ी के तत्कालीन जिला राष्ट्रीय बचत अधिकारी प्रदीप कुमार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वे नालंदा जिले के बिहारशरीफ के निवासी हैं। सेशन ट्रायल के बाद विशेष न्यायालय (निगरानी) के न्यायाधीश दशरथ मिश्र ने मंगलवार को उन्हें दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर पांच अगस्त को सुनवाई होगी। विशेष लोक अभियोजक (निगरानी) कृष्णदेव साह ने कोर्ट के समक्ष 12 गवाहों को पेश किया।सीतामढ़ी के परिहार थाने के मनपौर बेला गांव के सुनील कुमार ने एक दिसंबर 2014 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी पुत्री प्रियंका कुमारी डाकघर में आवर्ती जमा (आरडी) खाता खोलने के लिए महिला प्रधान अभिकर्ता है। जिला राष्ट्री...