रांची, सितम्बर 26 -- रांची। विशेष संवाददाता दो दशक से अधिक समय से अदालत में चल रहे पारिवारिक विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने ससुराल पक्ष के आरोपियों को राहत दी है। अदालत ने दोनों पक्ष के बीच हुए आपसी समझौते को स्वीकार करते हुए वर्ष 2006 में दहेज प्रताड़ना और उत्पीड़न के तहत दी गई दोषसिद्धि और सजा के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि जब पक्षकार आपसी विवाद समाप्त कर शांतिपूर्ण जीवन जीने पर सहमत हो चुके हैं तो मुकदमे को आगे जारी रखना न्यायहित में उचित नहीं होगा。

मामले का विवरण मामला सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल (इचागढ़) थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पति की मौत के बाद महिला का अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ पारिवारिक विवाद हो गया था। विवाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी और अन्य पारिवारिक मामलों को लेकर बढ़ा। महिला की शिकायत पर उसके ससुर मोती ग...