अलीगढ़, मई 4 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अतरौली थाना क्षेत्र में 20 साल पहले जिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या के मामले में एडीजे प्रथम विपिन कुमार की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 प्रतिशत रकम मृतक के विधिक वारिसान को देने के आदेश दिए हैं। ये घटना पार्टीबंदी की रंजिश व वर्चस्व की लड़ाई के चलते हुई थी। मामले में अन्य मुल्जिमों को पूर्व में सजा हो चुकी है। एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि अतरौली क्षेत्र के गदाईपुर निवासी राजेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि तीन जून 2006 को रात नौ बजे वह, उनके भाई जिला पंचायत सदस्य राजवीर सिंह, भाभी अनीता देवी, चचेरा भाई जगदीश, छोटा भाई बंपी घर से अपनी बैठक पर सोने जा रहे थे। जब राजेंद्र उर्फ छोटा के मकान के सामने पहुंचे त...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.