20 वर्ष का कारावास व 20 हजार अर्थदंड
सीतामढ़ी, जून 23 -- शिवहर। पोक्सो एक्ट से संबंधित मामलों के न्यायालय ने सोमवार को पोक्सो एक्ट से संबंधित एक मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट से संबंधित मामले में दोषी पाए जाने पर पिपराही थाने के कुअमा निवासी छोटन बैठा को 20 वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। एसपी कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस संबंध में महिला थाने में 4 अगस्त 2024 को केस दर्ज किया गया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर सोमवार को सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है。
मोबाइल चोरी का केस पिपराही। थाना क्षेत्र के परिहारा गांव के पंकज कुमार के आवेदन पर केस किया गया है। जिसमें कहा गया है कि देर रात घर से किसी चोर...
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