20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषी करार
नई दिल्ली, अगस्त 27 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने 20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी मोहिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी अपने बचाव में विश्वसनीय और सुसंगत कहानी पेश करने में विफल रहा। साथ ही वह यह भी साबित नहीं कर सका कि विवादित चेक का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नितेश गोयल की अदालत संजय कुमार की ओर से दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। शिकायत के मुताबिक, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच वर्षों से पारिवारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मार्च 2013 में आरोपी ने आर्थिक जरूरत बताते हुए 20 लाख रुपये का दोस्ताना ऋण लिया था और बदले में द्वारका स्थित एक दुकान के मूल दस्तावेज सुरक्षा के तौर पर दिए थे। बाद में ऋण चुकाने के लिए आरोपी ने 20 लाख रुपये का चेक जारी किया। शि...
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