20 लाख के चेक बाउंस में दोषसिद्धि बरकरार
रांची, जुलाई 9 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने 20 लाख रुपये के चेक बाउंस केस में दोषी अशोक नायक की क्रिमिनल अपील खारिज कर दी। अदालत ने जेएमएफसी-12 द्वारा 30 मार्च 2026 को सुनाए गया दोषसिद्धि और सजा के आदेश को सही ठहराया। निचली अदालत ने आरोपी को चेक बाउंस में चार माह के साधारण कारावास तथा परिवादी आनंद महतो को 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। परिवादी ने शिकायत में कहा था कि आरोपी ने 25 जुलाई 2023 को 18 लाख रुपये उधार लिया था। बदले में चेक दिया था। जो बाउंस कर गया। भुगतान नहीं होने पर 7 फरवरी 2024 को शिकायत वाद दायर किया था। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस अपील में नए साक्ष्य पेश करने की मिली अनुमति न्यायालय ने माना कि आरोपी चेक पर वैधानिक अनुमान का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद अदालत न...
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