नई दिल्ली, जुलाई 30 -- 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और कथित लाठीचार्ज के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अहम आदेश देते हुए प्रदर्शन के दिन की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने को कहा है। साथ ही संसद मार्ग थाने के एसएचओ (SHO) को 18 अगस्त तक इस संबंध में कंप्लायंस रिपोर्ट भी जमा करने का निर्देश दिया है। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने इस मामले में केंद्र पर निशाना साधते हुए दिल्ली पुलिस की कमियों को लेकर कई दावे किए हैं।दिल्ली पुलिस, आरएएफ के खिलाफ FIR की मांग यह आदेश उस अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरा...