बाराबंकी, अगस्त 7 -- बाराबंकी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई गैंग लीडर निर्मल सिंह उर्फ बबलू सिंह की करीब दो करोड़ तीन लाख रुपये की संपत्ति को अवमुक्त कराने की मांग गैंगस्टर न्यायालय ने खारिज कर दी है। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट के कुर्की आदेश को बरकरार रखते हुए आरोपियों की अपील निरस्त कर दी। थाना सुबेहा में वर्ष 2022 में गैंग लीडर निर्मल सिंह उर्फ बबलू सिंह निवासी ग्राम बल्हवापुर, थाना हैदरगढ़ समेत अन्य के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस गैंग पर हरिहर सिंह की हत्या, उनकी संपत्ति को षड्यंत्रपूर्वक परिजनों के नाम दर्ज कराकर हड़पने, धोखाधड़ी, जालसाजी, महिलाओं से दुराचार और अपहरण जैसे गंभीर अपराध करने के आरोप हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने आपराधिक गतिविधियों से अवैध संपत्ति अर्जित की है। इसके आधार पर ग्राम थलवारा स्...