नई दिल्ली, जनवरी 2 -- अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो 1 फरवरी, 2026 से आपका बिल बढ़ने वाला है। आपको कितना अधिक भुगतान करना होगा, यह सिर्फ ब्रांड के नाम पर नहीं, बल्कि सिगरेट की लंबाई पर निर्भर करेगा। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ा बदलाव किया है। यह 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद पहला ऐसा बदलाव है। अब जीएसटी के अलावा अलग से एक्साइज टैक्स लगेगा, जो सिगरेट की लंबाई और उसमें फिल्टर है या नहीं, इस पर आधारित होगा।नए टैक्स की दरें ईटी की खबर के मुताबिक नया एक्साइज ड्यूटी प्रति 1000 सिगरेट के हिसाब से लगेगा, जो नीचे दी गई लिस्ट के अनुसार अलग-अलग होगी। सीधे शब्दों में कहें तो सिगरेट जितनी लंबी, टैक्स उतना अधिक। गैर-फिल्टर सिगरेट, लंबाई 65 मिमी से अधिक नहीं Rs.2,050 प्रति हजार गैर-फिल्टर सिगरेट, लंबाई 65 मिमी से अधि...
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