गया, अप्रैल 27 -- छकरबंधा थाने के खजुराही डैम हत्याकांड में दो वर्षों की सुनवाई के बाद शेरघाटी की एक अदालत ने साक्ष्य के अभाव में छह नामजद आरोपितों को बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत के फैसले से राहत पाने वालों में सदाबृक्ष यादव, विशेष भारती, वयास पासवान, संतोष पासवान, उदय यादव और योगेंद्र यादव शामिल हैं। सभी बरहा गांव के रहने वाले हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शेरघाटी के एडीजे-4 जावेद अहमद खान की अदालत से यह फैसला आया है।खजुराही डैम से बरामद हुआ था शवमामला 16 अगस्त 2024 का है, जब छकरबंधा थाना क्षेत्र के बरहा गांव के समीप खजुराही डैम से प्रवासी मजदूर रविंदर यादव का शव बरामद हुआ था। रविंदर दो महीने पहले ही बाहर से काम कर घर लौटा था। इस मामले में मृतक के बड़े भाई राजेंद्र यादव ने नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ...