अररिया, फरवरी 12 -- अररिया, विधि संवाददाता। 198 बोतल कफ सिरफ़ बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट 02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी तस्कर को 07 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 06 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम टेकनी वार्ड 01 के रहने वाले 36 वर्षीय मो अजमल पिता मो इस्माइल हैं। इस संबंध में उत्पाद न्यायालय 02 में प्रतिनियुक्त सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 659/2021 में दी गयी है। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर महलगांव...