प्रयागराज, जुलाई 21 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। लगभग 19 वर्ष पुराने हत्या मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजू कन्नौजिया ने अपने बहनोई महादेव पटेल की हत्या के आरोपी लालचन्द्र पटेल को दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं सह-आरोपी कुंवर बहादुर, धर्मेंद्र बहादुर और राकेश पटेल को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने यह आदेश जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज कुमार पांडे एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दियाअभियोजन के अनुसार, महादेव पटेल ईंट-भट्ठे के कारोबार में रुपये लगाए थे। 24 नवंबर 2007 की शाम फोन आने पर वह घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव नहर में मिला। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल क...