अलीगढ़, मई 23 -- अलीगढ़। 18 लाख रुपये का गलत नाम से जारी हैसियत प्रमाण पत्र को डीएम के आदेश पर निरस्त कर दिया गया है। सुनीता सिंह पत्नी राजपाल सिंह निवासी बिजनौर तहसील धामपुर क्षेत्र द्वारा नाम संबंधी त्रुटि के चलते पूर्व में जारी हैसियत प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। यह भी पढ़ें- डमी एडमिट कार्ड त्रुटि में 25 तक करें सुधारप्रमाण पत्र का आवेदन मौहल्ला विजयनगर, रानी बाग कॉलोनी, अल्हैपुर तहसील धामपुर निवासी सुनीता सिंह ने ऑनलाइन आवेदन संख्या 261340440000028 के माध्यम से हैसियत प्रमाण-पत्र बनवाया था, जिसके आधार पर 24 जनवरी 2026 को 18 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।नाम में त्रुटि बाद में प्रार्थिनी ने 28 अप्रैल 2026 को प्रार्थना-पत्र देकर अवगत कराया कि प्रमाण-पत्र में उनका नाम क...