18 करोड़ की जमीन मंदिर और ग्राम समाज के नाम होगी दर्ज, संभल में 53 साल पुराने विवाद में फैसला
नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मामले में 53 साल पुराने विवाद में फैसला आया है। लगभग 53 वर्षों से चले आ रहे राजस्व अभिलेख संबंधी विवाद में उप जिलाधिकारी सदर विकास चंद्र ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ग्राम शेर खां सराय (बाहर चुंगी), तहसील एवं जनपद संभल स्थित करीब 18 करोड़ रुपये कीमत की भूमि के राजस्व अभिलेखों को पुराने अभिलेखों और चकबंदी रिकॉर्ड के अनुरूप दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के तहत गाटा संख्या 103, 106 एवं 107 में वर्तमान में दर्ज आपत्तिकर्ताओं के नाम निरस्त कर अभिलेखों में "मंदिर आर्य समाज एवं ग्राम समाज" का नाम दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। संतोष कुमार और अकील बेगम आदि के बीच चल रहे जमीन के मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।गाटा संख्या 103, 106 एवं 107 में मंदिर आर्य समाज एवं ग्राम समाज क...
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