सोनभद्र, अगस्त 6 -- सोनभद्र। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अगस्त का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण 18 अगस्त तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न (एक किलोग्राम गेहूं एवं चार किलोग्राम चावल) नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन कार्डधारकों का किसी कारणवश बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, वे मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से भी निर्धारित अवधि में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

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