गोंडा, जुलाई 20 -- गोण्डा, संवाददाता। जिले में बीज कारोबार को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए कृषि विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले में 1706 पंजीकृत बीज विक्रेताओं में सिर्फ 90 हुए ऑनबोर्ड किए जा सके। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 जुलाई तक भारत सरकार के साथी पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण नहीं कराने वाले निजी बीज विक्रेताओं, उत्पादक संस्थाओं, आपूर्तिकर्ता कंपनियों और सहकारी बिक्री केंद्रों के बीज लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही बिना पंजीकरण वाले कारोबारियों के साथ किसी भी प्रकार का बीज लेन-देन भी अमान्य माना जाएगा। जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि एक अगस्त से बीज का स्टॉक हस्तांतरण, बिक्री और वापसी की पूरी प्रक्रिया केवल साथी पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होगी। यह भी पढ़ें- 25 जुलाई तक ''साथी पोर्टल'' पर पंजीकरण नहीं, तो...