कानपुर, जून 6 -- कानपुर। होटल कारोबारी सुरेश पाल से ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने के मामले में 17 जून से जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू होने की संभावना है। फाइल की सत्र सुपुर्दगी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को छह माह में निस्तारित कर फैसला सुनाने के आदेश दिए हैं। स्वरूप नगर निवासी होटल कारोबारी सुरेश पाल ने किदवई नगर में अधिवक्ता अखिलेश दुबे और आयुष मिश्रा उर्फ लवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप उक्त लोगों ने मिलकर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसा दिया। केस खत्म कराने के नाम पर ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूली। मुकदमे में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी जा चुकी है। लवी को इस मामले में जमानत मिल चुकी है जबकि अखिलेश की सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फाइल सेशन कोर्ट भेज द...