17 साल बाद दो आरोपी बरी
आगरा, अक्टूबर 1 -- विशेष न्यायाधीश (उप्र गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम) विवेक कुमार ने 17 साल पुराने मामले में दो आरोपियों पंकज और श्याम को बरी कर दिया है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता शुभम झा ने तर्क दिए कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि आरोपीगण द्वारा कोई गैंग बनाया गया हो। पत्रावली पर मौजूद गैंगचार्ट में उल्लेखित सभी मुकदमों में आरोपी दोषमुक्त हो चुके हैं। यह मामला थाना लोहामंडी से संबंधित है। तत्कालीन थानाध्यक्ष आरपी सिंह ने साल 2009 में आरोपियों के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कराया था। आरोपियों के खिलाफ गैंगचार्ट भी संलग्न किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने मामले में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने चार गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।
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