17 साल पुराने मुकदमे में विकास चौबे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मेरठ, जुलाई 3 -- मेरठ। नौचंदी थाने में वर्ष 2009 में दर्ज हुए मुकदमा अपराध संख्या 437/2009 में कोर्ट ने आरोपी विकास चौबे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 17 साल पुराने मामले में अब विकास चौबे घिर गया है। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा द्वितीय की कोर्ट में इसी मुकदमे में विकास चौबे की अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि वादी योगेंद्र कुमार ने नौचंदी थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया था और बताया था कि मकान का एग्रीमेंट जगदीप को किया था। 31 जुलाई 2009 को मकान का बैनामा करना था, लेकिन विक्टर राघव और विकास चौबे पक्ष ने मकान पर कब्जे का प्रयास किया। यह भी पढ़ें- 100 करोड़ रुपये से अधिक का गबन करने के आरोपी की जमानत खारिज इस दौरान फायरिंग हो गई और सचिन को गोली लगी थी। इसी मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक...
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