संवाददाता, सितम्बर 1 -- फर्रूखाबाद में चाकू और सरिया से हमला कर 17 साल पहले युवक की हत्या करने वाले पिता और उसके दो पुत्रों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह ने बताया कि मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के भीकमपुरा हाता मझले खां निवासी आफताब खां ने 13 अप्रैल 2009 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रंजिश के चलते फुरकान उर्फ अच्छे कातिव और उनके पुत्र इमरान व फरहान चाकू-सरिया लेकर भाई के घर के सामने गाली गलौज कर रहे थे। भतीजे शहनवाज खां उर्फ शानू ने गाली देने से मना किया तो फुरकान और उसके दोनों पुत्रों ने चाकुओं और सरिया से हमला कर दिया। बचाने आए भाई महताब, नसीम और वसीम को भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा। सभी को दौड़ा-दौड़ा कर मारा। इस...