अलीगढ़, अप्रैल 22 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी क्षेत्र में 17 साल पहले हुई मारपीट व हमले के मामले में एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने दोषी 13 लोगों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 1600-1600 रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि क्वार्सी थाने में उस समय एसआई रहे रामबाबू शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि एक मार्च 2009 की शाम को वह दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर क्वार्सी क्षेत्र के गांव भोपतपुर (वर्तमान में महुआखेड़ा थाना) में पहुंचे थे। वहां राशन की दुकान पर कोटे का तेल कम देने पर दोनों पक्षों में मारपीट-पथराव हो रहा था। फायरिंग भी हुई। मामले में गांव के ही शीलेंद्र उर्फ शीलू, दलवीर सिंह, रामवीर सिंह, प्रेमपाल उर्फ बबलू, राजकुमार सिंह, पिंकू, खजान सिंह, कुलदीप सिंह, सुघड़पाल सिंह,...
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