आगरा, जून 11 -- गैंगस्टर ऐक्ट के 17 साल पहले दर्ज मुकदमे में आरोपित बबलू उर्फ बल्लो उर्फ बलवीर निवासी जगदीशपुरा को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने के आदेश दिए। थाना जगदीशपुरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेशवीर सिंह ने आरोपित के विरुद्ध अपराध से अर्जित धन कमाने, इलाके में अपराध कर भय व्याप्त करने पर उसके विरुद्ध पांच अगस्त 2009 को गिरोह बंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। हाईकोर्ट ने आरोपित की गिरफ्तार पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट द्वारा मामले के निस्तारण में आरोपित के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित करने पर पुलिस ने 23 मई 26 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपित की ओर से अधिवक्ता प्रवेश सोलंकी एवं सौरभ कहरवार ने तर्क प्रस्तुत...