नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या के दोषी नाबालिग की उम्रकैद की सजा रद्द करने से इनकार कर दिया है। नाबालिग 2017 में रोहिणी कोर्ट के बाहर पुलिस हिरासत में मौजूद एक आरोपी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। उस समय उसकी उम्र 17 साल थी। उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया था। जनवरी 2026 में उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। दोषी नीरज बवाना गैंग से जुड़ा था। उसने रोहिणी कोर्ट के बाहर राजेश दुर्मुथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजेश दुर्मुथ एक विरोधी गैंग का सदस्य था और उसे हरियाणा पुलिस कोर्ट की सुनवाई के लिए वहां लाई थी। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने दोषी के वकील की दलीलें सुनने के बाद उसकी सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह बताते हुए कोर्ट ने कहा, दोषी ने कोर्ट के बाहर गोल...