बेगुसराय, अप्रैल 16 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को मारपीट व आर्म्स एक्ट के मामले में साक्ष्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों को पांच साल की सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त जेल होगा। एसपी मनीष ने बताया कि बलिया थाना के लखमिनिया निवासी मिठु यादव का पुत्र बंदे यादव व रूपचंद तांती का पुत्र महेश्वर तांती को सजा सुनाई गयी है। एसपी ने बताया कि धारा- 325 भादवि में पांच साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया। अर्थदंड नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त जेल होगा। धारा-323 भादवि में एक साल का कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड। जुर्माना...