16 साल पुराने हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद
मेरठ, जुलाई 8 -- कोर्ट ने 16 वर्ष पुराने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम) अमितवीर सिंह की अदालत ने विजय पुत्र कालीचरण, सन्नी पुत्र विजय तथा विनोद कुमार पुत्र तिलकराज को हत्या का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी मोहित गुप्ता ने बताया कि थाना लालकुर्ती क्षेत्र निवासी वीर सिंह ने छह नवंबर 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि पांच नवंबर की रात करीब 10:30 बजे उनके पुत्र विजय उर्फ लल्ला को पड़ोसी विजय घर से बुलाकर ले गया। कुछ देर बाद उनके दूसरे पुत्र सोनू ने आकर बताया कि रीगल सिनेमा रोड पर विजय, सन्नी और विनोद सरियों से ...
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