जौनपुर, मार्च 31 -- जौनपुर, संवाददाता। करीब 16 साल पहले नेवढ़िया थाना क्षेत्र के बल्लीपुर गांव के जंगल में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला दो दोषियों के लिए सुनाया।सरकारी वकील वीरेंद्र मौर्य के अनुसार, बल्लीपुर के प्रधान पति ने क्षेत्र की पुलिस को सूचना दिया था कि जंगल में अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। शिनाख्त होने पर मृतक के भाई जहूर निवासी अडियार सुरेरी ने केस दर्ज कराया। आरोप लगाया कि भाई नैना(मृतक) 30 मार्च को घर से अपने साढ़ू के यहां जाने के लिए निकला था। साढ़ू का घर जयसिंहपुर में था। वहां से वापस नहीं लौटा। बाद में पता करने पर जानकारी हुई तो वह बाबुलनाथ पटेल और अनिल सरोज निवासी जयसिंहपुर के साथ निकला था। बाद ...