भागलपुर, अप्रैल 23 -- भागलपुर। 16 साल पहले दर्ज हुए कांड में अभियुक्त पर कोर्ट ने पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है। कांड के अभियुक्त मनोज मंडल पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। घटना को लेकर मारपीट की धारा में नाथनगर थाना में वर्ष 2010 में केस दर्ज किया गया था। बुधवार को अभियुक्त पर जुर्माना लगाया गया। यह भी पढ़ें- 17 साल पहले मारपीट-हमले में 13 लोगों को तीन-तीन साल कारावास
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