गोरखपुर, अप्रैल 18 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता। जीडीए ने लागू एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना-2026 शनिवार से लागू कर 1583 डिफाल्टर बकायेदारों को राहत देने की बड़ी पहल की है। योजना के तहत आवासीय व व्यावसायिक श्रेणी की सभी आवंटित संपत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों को दण्ड ब्याज की छूट का लाभ उठाते हुए बकाया जमा करने का मौका मिलेगा। योजना के तहत आवेदन करने के लिए तीन माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है।प्राधिकरणा के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि ओटीएस योजना के तहत आवंटियों से केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जो मूल आवंटन के समय निर्धारित ब्याज दर के बराबर होगा। आवेदन की तिथि वही मानी जाएगी, जब प्रोसेसिंग फीस और प्रारंभिक धनराशि आनलाइन या आफलाइन जमा कर दी जाएगी।इसके यह भी पढ़ें- एलडीए और आवास विकास में ओटीएस आज से लिए शनिवार से 30 अप्रैल तक प्रधान...