उरई, जुलाई 23 -- उरई। संवाददाता 15 वर्ष पुराने अवैध शस्त्र रखने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह भी पढ़ें- Orai News: झूठा हत्या के प्रयास का मुकदमा रचने वाले तीन दोषी, कोर्ट ने सुनाई तीन - तीन साल की सजामामले का विवरण अभियोजन के मुताबिक 19 नवंबर 2010 को कोतवाली जालौन के तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक पुलिस टीम के साथ एक हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित आरोपियों की तलाश में थे। सूचना मिली कि वांछित आरोपी घनश्याम निवासी ग्राम सालाबाद (सुढ़ार) और उसका साथी ज्वाला सिंह उर्फ शीलू सुढ़ार सालाबाद तिराहे पर खड़े हैं। पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा।पुलिस की कार्रवाई तलाशी में घनश्याम के...