15 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना
पूर्णिया, जून 19 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। 15 वर्ष पुराने सौतेले भाई की हत्या के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सिंह की अदालत ने सजा सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा दी। सरसी थाना कांड संख्या 07/11 से जुड़े बहुचर्चित हत्या मामले में आरोपी रंजीत साह को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर अलग से 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला सरसी थाना क्षेत्र के सरस्वती जानकीपुर टोला का है। अपर लोक अभियोजक उज्ज्वल कुमार गुप्ता ने बताया कि 29 जनवरी 2011 की शाम मृतक इंद्रदेव साह अपने खेत में लगे आलू की फसल देखने गए थे। यह भी पढ़ें- 15 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना अगले दिन सुबह उनका शव खेत में मिला...
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