मधुबनी, फरवरी 27 -- झंझारपुर। लगभग 15 वर्ष पुराने बहुचर्चित आपराधिक मामले में कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एस.के. दीक्षित की अदालत ने छजना गांव निवासी पवन साह और जीवन साह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। मामला लौकही थाना कांड संख्या 81/2011 से जुड़ा है। वादिनी जीवछ देवी ने राधे साह, पवन साह, जीवन साह एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सभी अभियुक्तों ने घर में घुसकर मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से हमला किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों की गवाही कराई गई। सुनवाई के क्रम में एक आरोपी राधे साह की मृत्यु हो गई थी। वहीं जीवन साह ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए मुकदमे का सामना किया। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध ...