अररिया, दिसम्बर 5 -- अररिया, विधि संवाददाता। 15 वर्षीया नाबालिग बेटी को मारपीट व प्रताड़ित कर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार ने आरोपी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 60 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी मां को 18 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा एसटी 93/2022 में सुनाईहै। सजा पाने वाली 35 वर्षीया अंजुम खातून जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव निवासी असद उर्फ अरशद की पत्नी है। घटना 15 अक्तूबर 2021 की सुबह 09 बजे की है। सरकारी वकील प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि इस दिन आरोपी मां ने अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी जुलेखा उर्फ बुधनी के साथ पहले मारपीट की फिर उसे जान मारने की नियत...
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