भागलपुर, जुलाई 28 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। राज्य सरकार ने नगर निकायों में 15 लाख रुपये से कम लागत वाली विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 25 फरवरी को जारी अपने पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए पूर्व की व्यवस्था को बहाल कर दिया है। इस निर्णय के बाद अब 15 लाख रुपये तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय स्तर पर ही कराया जा सकेगा। टेंडर प्रक्रिया की बाध्यता समाप्त होने से नगर निगमों और निकायों को बड़ी राहत मिली है, जिससे विकास एवं आवश्यक मरम्मत के कार्य अब बिना किसी देरी के त्वरित गति से हो सकेंगे। विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने इस संबंध में राज्य के सभी नगर आयुक्तों और नगर परिषदों व नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दे दिए हैं।

हिंदी हिन्दुस्त...