चाईबासा, जून 10 -- 29 नवंबर 2020 को दर्ज किया गया था मामला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई यह भी पढ़ें- महिला की हत्या करने वाले पति और जेठ को उम्रकैद की सजादोषियों की सजा दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया चाईबासा, संवाददाता। छोटे भाई की पत्नी से दुष्कर्म करने वाले जेठ और हत्या में साथ देने वाले पति को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाले जेठ मझगांव निवासी मो. मेराज और पति मो. सैफ उर्फ सोएब शामिल हैं। दोनों के खिलाफ मृतका का मामा पूर्वी सिंहभूम के हल्दी पोखर निवासी दानिश के बयान पर मझगांव थाना में 29 नवम्बर 2020 को मामला दर्ज किया गया था。घटना का विवरण दर्ज मामले में बताया गया था कि दानिश की भांजी की शादी घटना ...