नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- इस तिमाही के लिए एडवांस टैक्स की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। जिन व्यक्तियों की आय सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों से है, जैसे कि कैपिटल गेन, ब्याज, डिविडेंड या व्यवसायिक आय। उन्हें इन इनकम पर साल के अंत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का इंतजार किए बिना, साल भर में ही कर चुकाना होता है। एडवांस टैक्स सुनिश्चित करता है कि सरकार को टैक्स का भुगतान समय पर मिले और व्यक्ति बड़ी रकम एक साथ चुकाने या ब्याज के जुर्माने से बच सके।कब चुकाना जरूरी है? अगर टीडीएस और टीसीएस को घटाने के बाद गैर-वेतन आय पर कुल कर देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, तो इस रकम को साल भर में चार किस्तों में चुकाना अनिवार्य है। यह देनदारी आय के स्रोत के आधार पर अलग-अलग तरह से गणना की जाती है।अनुमान लगाना कब जरूरी? यदि आपके पास व्यवसाय या पेशे से आय है, त...
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