15 घंटे के सफर में विदेशी एयरलाइन्स की प्रताड़ना; नहीं दिया खाना, लगा 50000 का जुर्माना
नई दिल्ली, अक्टूबर 22 -- पंजाब की राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस एयरलाइंस के एक यात्री ने आरोप लगाया था कि दिल्ली से मेलबर्न तक की 15 घंटे की उड़ान के दौरान तंपनी ने उसकी पत्नी, सास और 11 महीने की बेटी को सही खाना नहीं दिया था। हालांकि, आयोग ने एयरलाइंस की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पहले दिए गए मुआवजे की राशि को कम कर दिया। राज्य आयोग ने विदेशी एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वह मानसिक परेशानी, उत्पीड़न और कानूनी खर्च के लिए कुल 50,000 रुपये का मुआवजा शिकायतकर्ता को दे। जिला उपभोक्ता फोरम ने कहा था कि कंपनी को 1.25 लाख रुपये के पूरे टिकट का किराया ब्याज सहित वापस करना होगा। आ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.