15 अक्टूबर से मिठाईयों पर लिखी जाएगी एक्सपायरी डेट
बस्ती, अक्टूबर 6 -- बस्ती, निज संवाददाता। त्योहारों पर एक महीने से पहले से मिठाई बनाकर डंप करने और त्योहार पर बिक्री करने वाले दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है। मिठाई के दुकानदार अब आपको बासी और खराब मिठाइयां नहीं बेच पाएंगे। ग्राहकों के दुकान पर जाने के बाद वह खुद बताएंगे कि आप कब तक मिठाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकान में बिक्री के लिए प्रदर्शित या भंडारित मिठाइयों पर उन्हें यूज बाई डेट अंकित करना अनिवार्य होगा। 15 अक्तूबर से यह नया नियम पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। इसके लिए शासन की तरफ से खाद्य सुरक्षा विभाग को पत्र जारी किया गया है। अब विभाग की तरफ से खुली मिठाइयों की बिक्री करने वाले दुकानदारों और बड़ी दुकानों को इसके निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
नए नियमों का कार्यान्वयन आमतौर पर मिठाई के उपभोग की तिथि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.