रांची, जुलाई 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को बड़ा झटका देते हुए उसकी अपील याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत श्रमिकों के पक्ष में अतिरिक्त दस्तावेज मंगाने और संबंधित एसडीओ की गवाही दर्ज करने के लिए मामले को केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सीजीआईटी) धनबाद वापस भेजा गया था। मामला 145 श्रमिकों के औद्योगिक दावों से जुड़ा है, जिनमें से 86 श्रमिकों ने रिट याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने 27 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि बीएसएनएल के कब्जे में मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाए जाएं और उनके आधार पर सीजीआईटी धनबाद नए सिरे से फैसला करे。

बीएसएनएल की दलील बीएसएनएल की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ...