पीलीभीत, जुलाई 17 -- पीलीभीत। करीब चार वर्ष पहले बिलगवां फाटक के पास 145 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए युवक को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन की जानकारी अभियोजन के अनुसार 30 अक्तूबर 2022 की रात करीब 9:40 बजे कोतवाली पुलिस के तत्कालीन उपनिरीक्षक अरुण कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। बिलगवां फाटक रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस को देखकर दो युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर मोहल्ला जोशी टोला निवासी रोहित उर्फ लपका पुत्र रामकिशोर को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से पॉलीथिन में रखी 145 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने चरस बेचने के लिए लाने की बात बताई थाना कोतवाली में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदम...