धनबाद, अप्रैल 10 -- धनबाद। कोयला कारोबारी से जुड़े 141 करोड़ रुपए के ठगी मामले में गिरफ्तार राखी अग्रवाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत से गुरुवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। राखी अग्रवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि राखी अग्रवाल की तबीयत खराब है और उन्हें उचित चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता है। इस आधार पर अदालत से जमानत की प्रार्थना की गई। इस मामले में अन्य आरोपी पहले से ही जेल में बंद हैं, जबकि कुछ फरार हैं। राखी अग्रवाल को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें धनबाद लाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

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