14 साल में फ्लैट न देने पर बिल्डर पर लगाया 34.50 लाख का हर्जाना
आगरा, जुलाई 24 -- सिकंदरा स्थित एक आवासीय परियोजना में फ्लैट बुक कराने वाले डॉक्टर को वर्षों बाद भी न फ्लैट मिला और न ही जमा धनराशि वापस हुई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने एनआईआईएल इंफ्रास्ट्रेक्चर प्रा. लि. के निदेशकों को वादी को 33.50 लाख रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के लिए एक लाख रुपये अतिरिक्त देने का भी निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने यह आदेश डॉ. वाईपी सिंह निवासी कुंवर कॉलोनी, खंदारी रोड द्वारा दायर वाद पर सुनाया। वादी की ओर से अधिवक्ता राम मोहन उपाध्याय ने पक्ष रखा। यह भी पढ़ें- आईफोन की जगह दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल मिला, अब ग्राहक को फ्लिपकार्ट देगा 1 लाख 80 हजार रुपये वाद के अनुसार मार्च 2012 में एनआईआईएल इंफ्रास्ट्रेक्चर प्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.