मुजफ्फर नगर, मई 22 -- मुजफ्फरनगर 14 साल पुराने हत्या एवं लूट के मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने खतौली के तत्कालीन सीओ, इंस्पेक्टर समेत तत्कालीन लोक अभियोजक के विरुद्ध डीएम, एसएसपी और डीजीपी को पत्र भेजा है।खतौली के गांव भैंसी स्थित झिलमिल होटल के सामने 9 दिसंबर 2012 को बाइक सवार अश्वनी शर्मा को रोककर तीन बदमाशों ने उससे लूट की थी। विरोध करने पर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। युवक के पिता शिवकुमार शर्मा निवासी ग्राम निरमानी शाहपुर ने अज्ञात में खतौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में अंकुर निवासी गोयला, शाहपुर, दीपक गौतम उर्फ मोनू निवासी होली चौक खतौली को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-तृतीय के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में हुई। पुलिस ने होटल के चौकीद...