बलिया, फरवरी 25 -- बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसमें बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से जुड़े मामले, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस मामले, जनोपयोगी सेवाओं एवं वाणिज्य कर से संबंधित प्रकरण, राजस्व, चकबंदी, श्रम वाद, चालानी वाद, शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद तथा अन्य छोटे- छोटे विवाद के अतिरिक्त, बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन (वाद दायर होने से पूर्व) मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय कुमार गोंड ने जनसामान्य से अपील की है कि वह अपने अ...
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