रांची, मार्च 16 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं) में अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट देने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज दी। मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की एकलपीठ में हुई। सुमन चौबे समेत करीब 50 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कहा था कि आयोग की अनियमितताओं और परीक्षाओं में लगातार देरी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या 01/2026 में अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 को आधार तिथि तय की है, जबकि इसे 1 अगस्त 2018 से माना जाना चाहिए। उनका तर्क था कि लंबे समय तक परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं होने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी बिना परीक्षा दिए ही ओवरएज हो गए हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.