13 साल से पेंशन भुगतान नहीं होने पर हाईकोर्ट ने पलामू डीटीओ का वेतन रोका
रांची, मार्च 20 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 वर्षों से पेंशन के लिए भटक रहे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पलामू जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने न सिर्फ लंबित भुगतान पर नाराजगी जताई, बल्कि जवाबदेही तय करते हुए डीटीओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया। मामला एक ऐसे सेवानिवृत्त कर्मी से जुड़ा है, जिसे करीब 13 वर्षों से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिला है। लगातार विभागीय लापरवाही और टालमटोल के कारण कर्मचारी को न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि इतने लंबे समय तक पेंशन का भुगतान नहीं होना गंभीर प्रशासनिक विफलता है। अदालत ने इसे कर्मचारी के अधिकारों का उल्लंघन माना। हाईकोर्ट ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों ...
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