मुंगेर, अप्रैल 8 -- मुंगेर, एक संवाददाता। एससी/एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम अमित रंजन उपाध्याय ने एससी/एसटी वाद संख्या- 102/2014 (कासिम बाजार थाना कांड संख्या- 214/2012) में मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद नामजद 6 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले के अनुसार, कासिम बाजार थाना क्षेत्र के फौजदारी बाजार निवासी विपिन पासवान ने अपने ही मोहल्ले के सात लोगों- नीरज कुमार साह, सोनु कुमार साह, फंटुस साह, दीपक साह, संतोष कुमार साह, राकेश साह एवं योगेन्द्र साह- के खिलाफ जातिसूचक गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाया था।सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त की मौत:करीब 13 वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त योगेन्द्र साह की मृत्यु हो गई।...