मेरठ, सितम्बर 19 -- अपर जिला जज अभय प्रताप सिंह की अदालत ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के 13 साल पुराने मामले में चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। दोषमुक्त आरोपियों में अमित कुमार, चमन सिंह निवासी रामपुर पावटी, दीपक निवासी लक्ष्मणपुरी तथा पालू उर्फ रामवीर निवासी राजीव गांधी नगर, जेल चुंगी शामिल हैं। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2014 में फैसले के लिए बुलाए गए वादी और उसके ससुर से तीन लाख रुपये की मांग की गई थी। आरोप था कि एपेक्स सिटी के पास आलू के गोदाम पर रुपये छीनने के दौरान अमित ने वादी के ससुर पर गोली चला दी। यह भी पढ़ें- मोबाइल छिनतई के मामले में आरोपी रिहा मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

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