13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
देहरादून, अगस्त 14 -- 13 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पोक्सो जज मंजू सिंह मुंडे ने घटना की जानकारी होने के बावजूद सक्षम अधिकारी को सूचना न देने और मामला दबाने के जुर्म में पीड़िता की भाभी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामले में एक सह आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने पीड़ित बालिका को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने के भी निर्देश दिए हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि मामला त्यूनी क्षेत्र का है। वहां की एक किशोरी के माता-पिता नहीं हैं। घटना के वक्त भाई-भाभी ने दून में पढ़ाई के लिए आसरा ट्रस्ट के पास छोड़ा हुआ था। जून 2022 में कक्षा नौ की छात्रा छुट्टियों में अपने गांव आई थी। त्योहार के दौर...
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